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प्रचार थमा, आदर्श आचार संहिता के तहत क्या करें और क्या न करें

झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त नियम लागू किए गए हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इस चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, और चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत कई निर्देश जारी किए हैं। मतदान से पूर्व मतदाताओं, उम्मीदवारों, और राजनीतिक दलों के लिए क्या करना है और क्या नहीं, इसे जानना आवश्यक है।

मुख्य निर्देश:

  1. प्रचार का समापन: शाम 5 बजे के बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, रोड शो, नुक्कड़ सभा, और लाउडस्पीकर से प्रचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही, उम्मीदवार और उनके समर्थक मतदान केंद्रों के आसपास किसी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकेंगे। आचार संहिता का यह प्रावधान मतदाताओं को शांत वातावरण में मतदान का अधिकार देने के लिए बनाया गया है।
  2. शराब की बिक्री पर रोक: आज शाम 5 बजे से 13 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सभी मतदान वाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने यह कदम सुनिश्चित किया है कि मतदाता किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से अपना मत दे सकें।
  3. संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त निगरानी: अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली या धार्मिक आयोजन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि इन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो और कोई अप्रिय घटना न घटे।
  4. फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक: मतदान केंद्रों के भीतर किसी भी प्रकार की अनाधिकृत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मियों को ही सीमित कवरेज की अनुमति होगी। इससे मतदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
  5. वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध: मतदान के दिन अनाधिकृत वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में। केवल आवश्यक सेवाओं और चुनाव कार्य में लगे वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। यह कदम चुनाव के दौरान वाहनों के अनावश्यक संचलन को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
  6. नकद लेन-देन और सामग्री वितरण पर निगरानी: चुनाव आचार संहिता के तहत 50,000 रुपये से अधिक नकद राशि के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की अवैध नकद राशि, शराब, उपहार, गहने, और अन्य वस्त्र के वितरण पर सख्त निगरानी रहेगी। इसके लिए एसएसटी और फ्लाइंग स्क्वॉड सक्रिय रहेंगे ताकि किसी भी तरह के चुनावी भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
  7. सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी: शाम 5 बजे के बाद सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार, भड़काऊ संदेश, फर्जी खबरों के प्रसारण पर नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग की आईटी टीम सभी आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई करेगी, जिससे डिजिटल माध्यम से चुनाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  8. मतदान कर्मियों की सुरक्षा और सुविधाएं: चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों और सामग्री की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग संवेदनशील जिलों के मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मियों को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चुनाव सामग्री सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो।

मुख्य चुनाव अधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निष्पक्ष चुनाव में अपना सहयोग करें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं।

झारखंड के मतदाताओं के लिए यह चरण निर्णायक है, जिसमें प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है। सभी मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहयोग करें और निर्भीक होकर मतदान करें।

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